नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक अहम बैठक में ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राजधानी की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। चुनावी वादों के दौरान इस योजना को ‘महिला समृद्धि योजना’ नाम दिए जाने का प्रस्ताव था, जिसे अब आधिकारिक रूप से ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के नाम से हरी झंडी मिल गई है।
सरकार के इस फैसले से दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ₹5,110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्य विशेषताएं और महत्वपूर्ण तिथियां
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योजना का नाम: दिल्ली लक्ष्मी योजना
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वित्तीय सहायता: ₹2,500 प्रति माह
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पंजीकरण की शुरुआत: 1 अगस्त 2026 से विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से।
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पहली किस्त वितरण का लक्ष्य: 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन के पावन अवसर पर)।
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भुगतान की प्रक्रिया: यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए सरकार ने दो विकल्प दिए हैं—
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₹1,500 आरडी/एफडी (RD/FD) में और ₹1,000 डिजिटल रुपया वॉलेट (CBDC) में।
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पूरे ₹2,500 को आरडी/एफडी (RD/FD) में जमा करना।
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पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
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आयु सीमा: महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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निवास प्रमाण: महिला या उसका परिवार कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
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वार्षिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
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पारिवारिक सीमा: एक परिवार से केवल एक ही योग्य महिला को लाभ मिलेगा। एक से अधिक पात्र होने पर सबसे बड़ी (eldest) महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
कौन सी महिलाएं पात्र नहीं होंगी? (Exclusions)
निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी:
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जिनके परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (कार) है।
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जिनके परिवार में 3 से अधिक जीवित बच्चे हैं।
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जो आयकर (Income Tax) दाता हैं या जीएसटी (GST) रिटर्न दाखिल करती हैं।
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जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी (केंद्र/राज्य/पीएसयू) में है।
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जो पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या नियमित वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही हैं।
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जिनके परिवार की सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है।
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जिनका या जिनके परिवार के किसी सदस्य का कोई आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) हो।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
ऑनलाइन आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
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[Aadhaar Redacted] (और उससे जुड़ा बैंक खाता)
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वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)
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दिल्ली का 10 वर्ष पुराना निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
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आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
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पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
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10 साल से दिल्ली में रहने और आपराधिक रिकॉर्ड न होने का स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form)
आवेदन कैसे करें?
दिल्ली सरकार 1 अगस्त 2026 को इसके लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी। पात्र महिलाएं पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकेंगी। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक e-District या संबंधित विभागीय पोर्टल का ही उपयोग करें और अपनी संवेदनशील जानकारी किसी अज्ञात लिंक पर साझा न करें।